भोपाल। शहीद जवान के परिजनों को दी जाने वाली अनुग्रह राशि अब जवान के माता-पिता और पत्नी में आधी-आधी दी जाएगी। मध्य प्रदेश सरकार ने ऐलान किया है कि शहीद पुलिसकर्मी के परिजनों को दी जाने वाली एक करोड़ की सहायता राशि अब पत्नी के साथ माता-पिता को भी दी जाएगी। अब शहीद जवान के माता-पिता और पत्नी को 50-50 लाख रुपए सहायता राशि के रूप में मिलेंगे। हाल ही में शहीद कैप्टन अंशुमान सिंह को मरणोपरांत कीर्ति चक्र पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। शहीद अंशुमान की मां ने सरकार से अनुग्रह राशि के नियमों में बदलाव की मांग की थी। मांग थी कि शहीद जवान को मिलने वाली अनुग्रह राशि पत्नी के साथ-साथ उनके माता-पिता को भी मिलना चाहिए। उनका आरोप था कि बहू सारा पैसा और कीर्ति चक्र भी लेकर मायके चली गई। इसके बाद से ‘नेक्स्ट ऑफ किन’ (एनओके) नियमों में संशोधन की मांग भी उठने लगी थी। बता दें जवान के शहीद होने के बाद अविवाहित होने की स्थित में माता-पिता को अनुग्रह राशि दी जाती है, लेकिन जवान के शादीशुदा रहने पर राशि विधवा पत्नी को दी जाती है। भारत सरकार ने ‘नेक्स्ट ऑफ किन’ (एनओके) नियमों में अभी कोई बदलाव नहीं किया है। जबकी मध्य प्रदेश सरकार ने ये फैसला मध्य प्रदेश पुलिस के संबंध में लिया है।
MP सरकार की घोषणा. अब शहीद जवान की पत्नी और माता-पिता को आधी-आधी मिलेगी एक करोड़ की सहायता राशि
- Post author:Jantantra Editor
- Post published:July 20, 2024
- Post category:अभी अभी / मध्यप्रदेश
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